आज के समय में बढती मँहगाई सभी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसे में गरीब व्यक्ति पर अपने तथा अपने परिवार रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करने के साथ परिवार की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है। गरीबी के कारण कई बार वे बेटी की शादी नहीं कर पाते है। ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए झारखण्ड सरकार नें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरूआत की थी। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की लड़कियों या वो लड़कियां जो बेसहारा है, जिनका कोई अभिभावक या माता पिता नहीं है उन्हें सरकार द्वारा 30,000/- रूपयें की वित्तीय सहायता उनकी शादी के लिए दी जायेगी। जरूरतमंद लड़कियां व गरीबी रेखा के नीचे के परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया, योजना के लिए पात्रता शर्ते, योजना के लाभ ये सब जानकारी नीचे के आर्टिकल में दी गई है। अंत तक पूरा लेख अवश्य पढें।
झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, जो अपनी बेटी की शादी आर्थिक कमी की वजह से नहीं कर पाते है। सरकार की इस योजना से बहुत से परिवारों की परेशानी कम होगी और उनकी बेटियां अपना घर बसा सकेगी। वित्तीय सहायता की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) द्वारा प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | झारखण्ड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | झारखण्ड राज्य की गरीब परिवार की लड़कियां |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए सहयोग मिल सकेगा। |
प्रोत्साहन धनराशि | 30,000/- रूपयें |
योजना श्रेणी | झारखण्ड सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | उपलब्ध नहीं। |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता-
- झारखण्ड का मूल निवासी ही योजना के लिए पात्र है, साथ ही परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता हो जिनकी वार्षिक आय 72000 रूपए या उससे कम हो (इनके पास गरीबी रेखा कार्ड होना अनिवार्य है)। परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी छोटी व बड़ी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए
- योजना के तहत सिर्फ लडकियों की शादी के लिए ही आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 व्रष व अधिकतम उम्र सीमा पर कोई पाबंध नहीं है।
- पुनर्विवाह होने की स्थति में लड़की को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
योजना के लिए आवेदन-
- योजना के लिए आवेदन शादी की तारीख के कम से कम एक महीने पहले करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक Mukhyamantri Kanyadan Yojana Form का प्रयोग करें।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकलवा लें। फिर इसमें आवेदक की सभी जरुरी जानकारी भरें।
- सभी जरुरी दस्तावेज साथ में लगाकर, अपने जिले के सामाजिक कल्याण विभाग में यह जमा कर दें। वित्तीय सहायता की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT द्वारा दी जाएगी।