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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

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आज हम बात करेंगे एक नयी योजना के बारे में जिसका नाम है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना। हरियाणा सरकार ने पहले भी यह योजना शुरू की थी हालांकि इसमें कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए फिर से शुरू किया गया है। योजना के अनुसार राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा 1800 रूपये प्रतिमाह की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार इस योजना को फिर से लेकर आई है। इस स्कीम से जुड़ी सारी बातें जानने के लिए अंत तक हमसे जुडें रहे। योजना के लिए आवेदन फॉर्म, पात्रता व लाभ आदि की पूरी जानकारी के लिए ये आर्टिकल अंत तक पूरा जरूर पढें।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना विकलांग व्यक्तियों को अच्छे से जीवनयापन करने तथा उन्हें अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इस स्कीम के तहत विकलांग व्यक्ति पंजीकरण के बाद पेंशन के रूप में 1800 रूपये प्राप्त कर सकेगा।

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योजना का नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के पंजीकृत विकलांग व्यक्ति
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए तथा आपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े इसके लिए सरकार द्वारा पेंशन के रूप में 1800 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्य लाभ राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना
प्रोत्साहन धनराशि 1800 रूपये प्रतिमाह
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता –

  • आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना अनिवार्य है।
  • शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति तथा कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकते हैं।
  • पोलियो ग्रस्त लोग या कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ हो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • सरकारी पद पर कार्यरत विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • किसी अन्य योजना का लाभार्थी भी इसके लिए पात्र नहीं है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन –

  1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए इस वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
  2. इस पर आपको ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा।
  3. उस पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  4. फॉर्म भरकर इसे हरियाणा राज्य के District / Taluka  Social Welfare Officer के पास जमा करवाएं।
  5. पूरी जाँच के बाद ही आवेदक को पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।

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