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हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना (नियम 59)

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हरियाणा श्रमिक विभाग सदैव ही भवन तथा अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुए मजदूरों के विकास के लिए प्रयासरत रहा है। इसके लिए Building and other constructions Workers Welfare Board भी बनाया गया है। जिसके तहत स्वयं को रजिस्टर्ड कर श्रमिक उनकी सुविधा के लिए चलाई गई अनेक योजनाओं का लाभ ले सकते है। किसी बीमारी व दुर्घटना के वश क्षति होने की परिस्थिति में सरकार ने इलाज की सुविधा के साथ न्यूनतम मजदूरी  प्रदान करने के लक्ष्य से चिकित्सा सहायता योजना (नियम 59) को शुरू किया है। ये योजना केवल BCOWW के अंतर्गत रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए है। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर पूरी notification भी चेक कर सकते है। साथ ही हमनें भी नीचे दिए गए लेख में पूरी योजना का संक्षिप्त में परिचय डाला है इसे भी अवश्य चेक करें।

हरियाणा श्रिमिक चिकित्सा सहायता योजना

हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता योजना BCOWW Board के अंतर्गत रजिस्टर्ड मजदूरों व श्रमिकों को किसी बीमारी व दुर्घटना के वश क्षति होने पर चिकित्सा सहायता के लिए किसी भी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल में भर्ती करने के मामले में न्यूनतम मजदूरी (हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित) प्रदान करता है। सभी पंजीकृत बीओसीडब्ल्यू श्रमिक 4 से 30 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर इस चिकित्सा सहायता सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए मजदूर को भवन तथा अन्य निर्माण कार्य बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सहायता करना है और चिकित्सा खर्चों की चिंता को कम करना है। हरियाणा में मजदूरों के लिए चिकित्सा सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

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योजना का नाम हरियाणा श्रमिक चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य की पंजीकृत मजदूर व श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य किसी भी सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल में किसी भी दुर्घटना या बीमारी के मामले में मजदूर को भर्ती करने के मामले में न्यूनतम मजदूरी (हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित) के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ श्रमिकों के चिकित्सा खर्चों की चिंता को कम करना है तथा काम पर न जाने की स्थिति में भी उनके लिए आजीविका का प्रबंध करना।
प्रोत्साहन धनराशि check official notification
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट

hrylabour.gov.in

योजना के लिए पात्रता –

  • आवेदन की सीमा – एक बार
  • योजना के लाभार्थी – राज्य के श्रमिक
  • मृत्यु के बाद लाभ – नहीं
  • पंजीकृत सदस्यता – कम से कम 1 वर्ष
आवेदन प्रक्रिया – 
  1. आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज hrylabour.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. वेबसाइट पर जाकर मजदूरों के लिए हरियाणा श्रम कल्याण कोष सहायता चिकित्सा उपचार योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
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