Advertisement

हरियाणा श्रमिक विभाग मातृत्व लाभ योजना 2022: योजना की जानकारी, फार्म, और पात्रता

Advertisement

बदलते समय के साथ समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर बहुत प्रयास कियें जा रहे है। इन्ही प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में  श्रमिक विभाग हरियाणा द्वारा लिया गया है। श्रमिक विभाग हरियाणा, प्रदेश में श्रमिकों तथा मजदूर वर्ग के हित के लिए कार्यरत है। मातृत्व लाभ योजना इसी विभाग द्वारा चलाई गई योजना है जिसके अंतर्गत एक सहायक धनराशि महिला श्रमिकों को प्रदान की जाती है। आइयें इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में विस्तार से जानते है।

Advertisement

हरियाणा श्रमिक विभाग मातृत्व लाभ योजना 2022

महिला श्रमिकों को उचित पोषण प्रदान करने के लिए तथा उनके स्वास्थय सुधार के लिए श्रमिक विभाग हरियाणा गर्भवती महिलाओं को व वो महिलाएं जिन्होने एक शिशु को जन्म दिया है, को 36,000 रूपयें की सहायक धनराशि प्रदान करता है। ये योजना भवन और निर्माण कार्य में लगी हुई महिलाओं के लिए है। सिर्फ पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। 

योजना नाम हरियाणा श्रमिक विभाग मातृत्व लाभ योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा श्रमिक विभाग द्वारा
लाभार्थी राज्य की पंजीकृत महिला श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला श्रमिकों को उचित पोषण उपलब्ध कराना
मुख्य लाभ
शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाना
प्रोत्साहन धनराशि 36,000 रूपए
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in

 

मातृत्व लाभ योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य भवन और निर्माण कार्य में लगी हुई श्रमिक महिलाओं को जन्म के उपरान्त 30,000/-  रूपये की मातृत्व एंव 6000/- रूपये की पौष्टिक आहार के लिए वितिय सहायता प्रदान करना है। सिर्फ रजिस्टर्ड श्रमिक ही इस योजना का लाभ ले सकते है।

योजना के लिए पात्रता तथा जरूरी दस्तावेज
  1. सदस्यता वर्ष – 1
  2. योजना लागू – सिर्फ महिलाओं के लिए
  3. आवेदन की सीमा – 3
  4. जरूरी दस्तावेज – परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र मातृत्व लाभ योजना के लाभार्थी द्वारा लिखा हुआ।
योजना की शर्ते:
  • एक वर्ष की नियमित सदस्यता
  • बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति)
  • आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
  • किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ लेने की अवस्था में मातृत्व लाभ देय नही होगा।
  • योजना का लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है, लेकिन लडकियों के केस में तीन लड़कियों तक दिया जाता है।

मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत पंजीकरण :

  1. हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाइयें।
  2. होमपेज पर E-Services” वाले सेक्शन पर जाइयें।
  3. Hry Labour Welfare Board वाले विकल्प पर क्लिक करें और अपनी ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
  4. पंजीकरण के समय परिवार पहचान पत्र की माँग की जायेगी इसलिए अपना पहचान पत्र पहले से ही बनवाकर रखें।
  5. साथ ही ऊपर लिखित डाक्यूमेंटस भी पहले से ही तैयार रखें ताकि आवेदन के समय कोई परेशानी न हो।
  6. घोषणा पत्र के लिए Link Download घोषणा पत्र.
 

Leave a Comment