श्रमिक विभाग हरियाणा द्वारा पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग है, उनके लिए अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) योजना चालू की है। जिसके अंतर्गत उनको प्रतिमाह 2,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है। जिससे वे अपने बच्चों को उचित पोषण व सही सुविधाएं प्रदान कर सके। अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) योजना का संचालन भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। BCOWW के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए स्कीम के लिए आवेदन फॉर्म अलग से भरना होगा जिसकी डिटेलस श्रमिक विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर उपलब्ध है। योजना की अधिक जानकारी के लिए हमारे द्वारा दिया गया लेख अंत तक पढें।
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) के अनुसार हरियाणा सरकार का श्रम विभाग पंजीकृत कामगारों को उनके शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग बच्चों की मदद के लिए 2,000/- रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। केवल हरियाणा राज्य के पंजीकृत उम्मीदवार ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। साथ ही बच्चे का विकलांगता प्रतिशत 50 होना अनिवार्य है जिसका मेडिकल भी दिखाना होगा। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया तथा पात्रता शर्ते नीचे दी गई है।
योजना का नाम |
कामगारों के अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के अक्षम बच्चें |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | कामगारों के ऐसे बच्चे जो 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग है, उनको प्रतिमाह 2,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। |
मुख्य लाभ | शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को उचित पोषण व सुविधाएं मिल सकेगी। |
प्रोत्साहन धनराशि | प्रतिमाह 2000 रूपयें |
योजना श्रेणी | हरियाणा सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | hrylabour.gov.in |
योजना की पात्रता
- पंजीकृत सदस्यता वर्ष – 1साल
- आवेदन की सीमा – 5
- इस योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है – सभी
- मृत्यु के बाद जारी – हाँ
आवेदन प्रक्रिया –
- आवेदन के लिए श्रमिक विभाग हरियाणा की official website www.hrylabour.gov.in पर visit करें।
- E-services के option पर click करें। अब BOCWW के आप्शन पर क्लिक करें व अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h)) के लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरने से पहले श्रमिक की कम से कम 1 वर्ष के लिए नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- मैडिकल आथोरिटी द्वारा जारी सक्षम/अपंग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है इसलिए वो पहले से ही तैयार रखें।
- फॉर्म भरकर इसे अपने नजदीकी संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करवाएं।
- Form भरने से पहले सारे दस्तावेज तैयार रखें।