गुजरात सरकार द्वारा विधवा महिला पेंशन या विधवा सहाय योजना का नाम बदलकर गुजरात गंगा स्वरूप योजना (गंगा स्वरूप बहिनो ने सहयता करो) कर दिया गया है। योजना को विधवा महिलाओ को पेंशन सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई अन्य पहल है। इसके तहत प्रति महिला 1250 रूपयें प्रतिमास दिये जाते है। राज्य की करीब 4 लाख विधवा महिलाओ को इस योजना का विशेष लाभ मिलने वाला है। अब National Social Assistance Programme (NSAP) Portal के द्वारा माह के पहले हफ्ते में ही सहायक राशि सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के थ्रू डाली जायेगी। जिससे महिलाओं को बिना परेशानी के अपनी निजी जरूरतें पूरी करने या घर का जरूरत का सामान खरीदने में सहयोग मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे आर्टिकल को अवश्य पढें।
गुजरात गंगा स्वरूप योजना 2022
गुजरात गंगा स्वरूप योजना के द्वारा गुजरात सरकार विधवा महिलाओ को सशक्त बनाने तथा पति की मृत्यु के बाद उनको होने वाली आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाने का एक प्रयास है। योजना के अंतर्गत अब इस योजना के पात्र महिलाओं को पेंशन संतान के 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी मिलेगी। पेंशन राशि 1000 रूपयें से बढाकर 1250 रूपयें कर दी गई है।
योजना का नाम | गुजरात गंगा स्वरूप योजना (विधवा सहाय योजना) |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | महिला एवं बाल विकास विभाग, गुजरात सरकार द्वारा |
लाभार्थी | गुजरात राज्य की विधवा महिलाएं |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑफलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | विधवा महिलाओ को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्य लाभ | विधवा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करती। |
प्रोत्साहन धनराशि | 1250 रूपयें प्रतिमास |
योजना श्रेणी | गुजरात सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | gujaratindia.gov.in |
गुजरात गंगा स्वरूप योजना के लिए पात्रता व शर्ते –
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल गुजरात की महिलाएं ही आवेदन कर सकती है।
- किसी अन्य योजना का लाभ ले रही महिला इस योजना के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं होगी।
- विधवा महिला के बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय Rs. 1,20,000 तथा शहरी क्षेत्र में Rs. 1,50,000 से कम होनी चाहिए।
गुजरात गंगा स्वरूप योजना 2022
- आवेदन के लिए इस लिंक गुजरात गंगा स्वरूप Form से फार्म डाउनलोड करें।
- फार्म भरकर आधार कार्ड \आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक ये सभी दस्तावेज साथ में लगाएं।
- फार्म संबंधित अधिकारी के पास जमा करवाएं।