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दिल्ली विधवा पेंशन योजना

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दिल्ली विधवा पेंशन योजना दिल्ली की उन महिलाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जिनके पति की मृत्यु हो गई है और वे अपने जीवन-यापन के लिए दूसरों पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस योजना का आगाज किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते है कि एक महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत सी तकलीफों का सामना करना पडता है। कई बार आर्थिक रूप से पूरी तरह अपने पति पर आश्रित होने के कारण उन्हें पैसे की तरफ से भी परेशानी झेलनी पडती है। ऐसे में आय का कोई साधन न होने पर तो कई बार वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। इन्ही सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने विधवा महिलाओं को मदद करने के लिए हर महीने 2500 रूपयें की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। योजना के लिए आवेदन कैसे करें, योजना से मिलने वाले लाभ आदि की जानकारी के लिए लास्ट तक हमसे जुडें रहे।

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दिल्ली विधवा पेंशन योजना

दिल्ली विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं को अपना दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लक्ष्य से शुरू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य है – महिला की वार्षिक आय ₹100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, महिला की उम्र 18 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदन कर रही महिला अन्य किसी योजना के अंतर्गत लाभ न ले रही हो। केवल दिल्ली राज्य की महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। महिला का अपना बैंक खाता होना अनिवार्य है क्योंकि इसी के द्वारा सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी।

योजना का नाम

दिल्ली विधवा पेंशन योजना

योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई दिल्ली सरकार द्वारा
लाभार्थी दिल्ली राज्य की विधवा महिलाएं
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ विधवा महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी
प्रोत्साहन धनराशि 2500 रूपयें प्रतिमाह
योजना श्रेणी दिल्ली सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in

योजना के लिए आवेदन –

  • आवेदक महिला को ये सुझाव दिया जाता है कि वो अपने सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें जो इस प्रकार है – BPL Ration Card, Bank Passbook, Aadhar card, Income certificate, age proof, निवास प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, passport size photo and a valid mobile number. महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदन के लिए  edistrict.delhigovt.nic.in पर जाए, New User पर क्लिक करें।
  • रेजिस्ट्रेशन के बाद अपनी लॉगइन डिटेलस नोट कर लें।
  • इसेक बाद विधवा पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।

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