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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

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असगंठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक मज़दूरो के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई। इसके अंतर्गत अगर किसी श्रमिक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो इस स्थिति में उसे 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। वही अगर श्रमिक की काम के दौरान किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसके परिवार के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ सिर्फ 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु के ही श्रमिक मजदूर ले सकेंगे। सहायता राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जायेगा। योजना से जुडी अन्य जानकारी के लिए पूरा लेख अंत तक जरूर पढें।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि अगर श्रमिक मज़दूर की काम करते समय किसी से कोई लड़ाई होती है और इस स्थिति में अगर मजदूर व्यक्ति के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति विकलांग हो जाता है या आत्महत्या या मारपीट वाले श्रमिक इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर काम के दौरान मजदूर व्यक्ति शराब या अन्य नशे की स्थिति में होता है और इस दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह भी इस योजना का पात्र नही होगा। योजना का लाभ सिर्फ़ छत्तीसगढ़ श्रमिक नागरिकों को जोकि छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मज़दूर है उनको ही दिया जाएगा।

योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत श्रमिक
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य कार्य क्षेत्र पर काम के दौरान घायल श्रमिकों व मज़दूरो को आर्थिक मदद करना।
मुख्य लाभ सगंठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक और मज़दूरोॆ को किसी दुर्घटना का शिकार होने पर उन्हें अपना इलाज कराने और आगे जीवन यापन करने के लिए सशक्त बनाना।
प्रोत्साहन धनराशि दुर्घटना में घायल होने पर 50 हजार रुपए तथा मृत्यु होने पर 1लाख रुपये की सहायता राशि
योजना श्रेणी छत्तीसगढ़  सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in

 

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन –

  1. इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट https://cglabour.nic.in/ पर जाना होगा।
  2. भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करें और आवेदन करें पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और सभी दस्तावेजों को अपलोड करके नींचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  4. इसी वेबसाईट पर जाकर आवेदक अपना फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकता है।

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