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मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना

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किसान के हित में देश का हित समाया हुआ है इसी अवधारणा को सामना रखकर सरकार समय -2 पर किसानों के लिए नित नई योजनाएं लाती रहती है। एक खुशहाल किसान देश की प्रगति में बहुत योगदान दे सकता है इस बात को सामने रखकर वर्ष 2020 में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना की शुरूआत की गई थी।योजना का लक्ष्य था कि किसान को आत्मऩिर्भर बनाया जाये और उसकी आय में वृद्धि की जायें। योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी खेती में सहायता प्रदान करने के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवायेगी। कृषि यंत्रों की मदद से किसान को खेती करने में मदद मिलने से वो अच्छी फसल की पैदावार से अपनी आय में भी बढोत्तरी कर सकेगा। योजना के बारे में हम ओर भी जानेंगे इसलिए आगे भी इसी तरह हमसे जुडें रहे।

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मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना 24 अगस्त 2020 को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लांच किया गया था। महँगाई की मार के कारण गरीब किसान खेती-बाड़ी से जुड़ी मशीनें खरीद पाने में अक्षम होता हैं जिससे उसे बहुत मेहनत करनी पडती है और उसको समय भी अधिक लगता है। अब सरकार किसानों को कम दामों पर किराए पर मशीन उपलब्ध कराएगी ताकि किसान अपनी पैदावार को सही ढंग से कर सके। इससे न केवल  कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ग़रीब किसानों की आय में भी बढोत्तरी होगी। राज्य में नुकसान की वजह से किसान की मृत्यु दर में भी कमी लाना भी योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री हरित कृषि यंत्र योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई बिहार सरकार द्वारा
लाभार्थी बिहार के गरीब किसान
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य किसानो को आर्थिक लाभ बढाना और उन्हें खती के लिए जरूरत पडने वाले सयंत्र उपलब्ध करवाना तथा किसानों की मृत्यु दर मे कमी लाना।
मुख्य लाभ किसानों को सरकार कम दामों पर किराए पर मशीन उपलब्ध होने से अपनी पैदावार बढा सकेंगे।
प्रोत्साहन धनराशि किसानों को सरकार कम दामों पर किराए पर मशीन उपलब्ध करायी जायेगी
योजना श्रेणी बिहार सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं

पात्रता शर्ते –

  • आवेदक किसान बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • एक किसान व किसानो का समूह जो मिलकर खेती का काम देखते है।
  • योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से अक्षम किसानों को ही दिया जायेगा।
  • किसान किसी बैंक द्वारा defaulter घोषित न किया हो।

आवेदन प्रक्रिया –

  1. योजना के आवेदन के लिए किसान को अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत व तहसील के पास जाकर फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  2. फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज भी जरूर लगाएं, फिर इसे उसी कार्यालय में जाकर जमा करवा दे।

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