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हरियाणा सरकार की आर्थिक एवं बैंकिंग सेवाओं के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल पर वर्ष 2022 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

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वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की पहल पर राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा करीबन 2 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जिसका नाम है आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल । इसके अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बैंकिग व आर्थिक सहायता हरियाणा ब्याज छूट दर स्कीम के तहत उपलब्ध कराई जाती है। योजना से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे इस आर्टिकल को अवश्य पढें। इस लेख के द्वारा हमनें योजना से जुडी सभी आवश्यक बातों को आपके सामने रखा है।

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आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल योजना :

हरियाणा सरकार की आर्थिक एवं बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल शुरू किया गया इसका उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद लोगों की आर्थिक रूप से मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदक पोर्टल के माध्यम से घर बैटे बैंक लोन, पोस्टल बैंक सेवायें ले सकते है और साथ ही बैंक स्लोट बुक कर सकते है। इस पोर्टल के माध्यम से 3 प्रकार की लोन सेवाएं पंजीकृत नागरिकों को दी जायेगी जो इस प्रकार है :

  • Differential Rate of Interest (DRI) Scheme/ डीआरआई
  • Shishu Mudra Loan Scheme/ मुद्रा के तहत शिशु ऋण
  • Education Loan Scheme / शिक्षा ऋण

साथ ही वो व्यक्ति जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते है या जो पेशे से व्यापारी है और अपना व्यापार बढाना चाहते हैै उन्हें भी Shishu Mudra Loan Scheme  के तहत 50,000 रूपयें तक का लोन मिल सकता है।

योजना का उद्देश्य –

इसका उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को बैंकिग व आर्थिक सहायता प्रदान करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लोगो को ब्याज दर में छूट के साथ या without any collateral  बैंक ऋण दिया जाता है और ब्याज का 2% सरकार वहन करती है।

योजना का विवरण :
योजना नाम आत्मनिर्भर हरियाणा योजना, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की पहल
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
लाभार्थी राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बैंकिग व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
मुख्य लाभ आत्मनिर्भर एवं शशक्त बनाना, जरूरतमंदों की मदद करना
प्रोत्साहन धनराशि check the official website or as per the scheme applied for
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट atmanirbhar.haryana.gov.in

 

योजना के लिए जरूरी योग्यताएं एवं शर्ते

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण इलाकों में 18000 रूपयें व शहरी क्षेत्र मेे 24000 रूपयें से अधिक न हो।
  • आवेदक राज्य व केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना का लाभार्थी न हो।
  • आवेदक के पास किसी प्रकार की कोई अपनी प्रोप्रटी न हो।
  • आवेदक का परिवार पहचान पत्र व अन्य जरूरी दस्तावेज भी उसके पास हो।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया :
  1. आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट atmanirbhar.haryana.gov.in पर जायें।
  2. जिस सेवा का लाभ लेना चाहते है उसके बटन पर क्लिक करें जैसे बैंक स्लाट बुक करने के लिए बुक बैंक स्लाट वाले आप्शन पर क्लिक करें
  3. पूछी गई जानकारी भरें और घर बैठे पोर्टल की सेवाओं का लाभ लेंं।
  4. इसी तरह पोर्टल पर उपलब्ध अन्य सेवाओं का भी लाभ लिया जा सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक –

लिंक ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए – registration portal

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