शारीरिक रूप से अक्षमता अपने आप में एक बहुत ही चैेलेंजिंग स्थिति है। ऐसे में समाज के साथ मिलकर चलना एक शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। लेकिन समय के साथ सरकार की पहल तथा कुछ बुद्धिजीवियों के प्रयास से आज दिव्यांग, विकलांग नागरिक को भी समाज के ओर सामान्य व्यक्तियों की तरह अवसर और सुविधाएं देने की ओर कुछ कदम उठाए जा रहे है। ऐसा ही एक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के रूप में किया गया है। इसके तहत विकलांग, अक्षम बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए 600 रूपये प्रतिमाह के रूप में एक आर्थिक सहायता दी जायेगी। वैसे तो समावेशी शिक्षा को स्कूली शिक्षा का अंग बनाकर इस दिशा में एक पहल राष्ट्रीय स्तर पर की गई है, इसके बावजूद भी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति व किसी अन्य कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते है। स्कूल में दिव्यांग, विकलांग बच्चों की भागीदारी को बढावा देना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
दिव्यांग, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना
दिव्यांग, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना Social Justice and Empowerment Department के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके तहत जो बच्चे अपंग या दिव्यांग हैं उन्हे प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जा सकेगा तथा उसे भी एक आम नागरिक की तरह हर अधिकार मिलेगा। योजना के लिए आवेदन तथा अन्य जानकारी के लिए अंत तक पूरा लेख पढें। योजना के लिए केवल वे दिवयांग/विकलांग बच्चे जिनकी उम्र 6 से 18 वर्ष है और जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से है पात्र है। बच्चे की विकलांगता प्रतिशत 40% या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
योजना का नाम | दिव्यांग, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई |
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के पंजीकृत दिव्यांग, विकलांग छात्र |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | स्कूल में दिव्यांग, विकलांग बच्चों की भागीदारी को बढावा देने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी |
मुख्य लाभ | विकलांग, अक्षम बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। |
प्रोत्साहन धनराशि |
600 रूपये प्रतिमाह |
योजना श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | pensions.samagra.gov.in |
दिव्यांग, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –
- मध्यप्रदेश के समग्र पोर्टल pensions.samagra.gov.in पर जाइए।
- इसके बाद “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक कीजिए।
- आवेदन करने के बाद आवेदक को योजन का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।