वृद्धावस्था उम्र का वो पडाव है जहां व्यक्ति अपनी बहुत सारी जरूरतों के लिए अन्यों पर निर्भर रहने लगता है। छोटे होते परिवार तथा समय के साथ बदलती जीवन शैली के कारण आज का समय बुजुर्गो के लिए बहुत कठिनाईयों भरा हो चुका है। वृद्ध नागरिक अपना जीवन भली-भाँति व्यतीत कर सकें इसको सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की शुरूआत कई वर्ष पहले की गई थी। समय-2 पर सरकार इसमें सुधार करती रहती है और बुजुर्गों को वित्तीय सहायता देकर मदद भी करती है। हरियाणा राज्य के 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा के वृद्ध नागरिक पंजीकरण के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना संबंधित अन्य जानकारी के लिए अंत तक पूरा लेख अवश्य पढें।
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत राज्य के सभी वृद्धजन पुरूष और महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकते है। राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन नागरिको को 2500 रूपयें की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना के माध्यम से राज्य के बूढ़े लोग सरकार की तरफ से पेंशन राशि प्राप्त करके अपनी वृद्धावस्था में आजीविका में सुधार कर सकते है व दूसरों पर निर्भरता से मुक्त हो सकते है। योजना के माध्यम से हरियाणा के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा के वृद्ध नागरिक |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना |
मुख्य लाभ | वरिष्ठ नागरिक अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। |
प्रोत्साहन धनराशि | 2500 रुपये |
योजना श्रेणी | हरियाणा सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए पात्रता व शर्ते –
- योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी को ही मिलेगा।
- राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है ।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹ 2 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- पेंशन राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी।
हरियाणा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए आवेदन –
आवेदक स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं या सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड कर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा।
- फॉर्म भरकर सत्यापित करवाना होगा और Pdf फॉर्मेट में स्कैन करना होगा।
- इसके बाद Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी और Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए।
- अंत में भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों या सरल सेवा केंद्र में जाकर भी जमा करवाना होगा।
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