×
Advertisement

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

Advertisement

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढावा देना तथा बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के लिए आवेदन पत्र मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट upkvib.gov.in पर भरा जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आर्टिकल अंत तक पूरा पढें। इसमें योजनासे रिलेटड सारी जानकारी दी गई है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी। योजन के तहत अपना रोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार 10 लाख रूपयें तक की वित्तीय सहायता लोन को रूप में प्रदान करवायेगी। इस राशि को वे अपना काम या व्यापार शुरू करने में प्रयोग कर सकेंगे। इसका सीधा लाभ गरीब बेरोजगार युवाओ को मिलेगा। राज्य में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए ही यूपी सरकार ने इस रोजगार योजना को लागू किया था। योजना के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण संबंधित अन्य जानकारी नीचे दी गई है।

Advertisement
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत युवा
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को लोन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्य लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते है।
प्रोत्साहन धनराशि 10 लाख रूपयें तक का लोन
योजना श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट

upkvib.gov.in

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए पात्रता –

  • योजना के लिए केवल बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकते है जिसमें आईटीआई (ITI) और पॉलिटेक्निक संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण कर चुके बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • योजना के लाभार्थी के रूप में 50 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति (SC/ST/OBC) के युवाओं के लिए रखा जायेगा।
  • कार्य अनुभव होने पर अनुभवी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदन – 

  1. आवेदन से पहले अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें।
  2. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ई-पोर्टल पर जायें और आवेदक वाले आप्शन पर क्लिक करें।
  3. New applicant वाले विकल्प पर जाकर रेजिस्ट्रेशन करें।
  4. इसके बाद आवेदक योजना के लिए आवेदन फार्म भर सकता है।
Advertisement

Leave a Comment