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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (CGMMYSY)

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राज्य के युवाओ को अपना रोजगार स्थापन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरूआत की गई है। योजना का तहत  छत्तीसगढ़ के वो युवा जो अपना खुद का व्यापार स्थापित करना चाहते है परंतु आर्थिक रूप से समर्थ न होने की सिथति में वे इसमें इतना आगे बढ नहीं पाते। साथ ही बैंक से ऋण लेने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पडता है क्योंकि उनके पास ऋण लेते समय बैंकों / वित्तीय संस्थाओं की कोलेटरल सिक्योरिटी एवं तृतीय पक्ष की गारंटी देने की समर्थता नहीं होती। ऐसे में सरकार उनकी योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुरूप उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सुगमता लाने के लिए पात्र युवा वर्ग को निर्माण, सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिलाने में मदद करेगी। योजना की डिटेलड जानकारी के लिए युवा स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट  industries.cg.gov.in पर जाकर MMYSY योजना की पूरी पीडीएफ file download कर अवश्य पढें।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

अपना रोजगार स्थापन करने के इच्छुक युवाओं को सहयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MMYSY) की शुरूआत की गई है। राज्य का युवा वर्ग आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उनकी कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, योग्यता के अनुरूप उनका स्व-उद्यम स्थापित हो, इसी उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा ये सराहनीय पहल की गई है। राज्य शासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन व सहारा दिया जायेगा। बैंक से ऋण पाने में भी उन्हें सरकार मदद करेगी। अधिकतम 25 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता पाने में ऐसे युवाओं को सरकार पूरा सहयोग देगी।

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योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (CGMMYSY)
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य की पंजीकृत युवा जो अपना रोजगार स्थापन करने के इच्छुक है।
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओ को रोजगार के लिए वित्तीय /आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ राज्य का युवा वर्ग अपनी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुरूप स्व-उद्यम स्थापित कर न केवल अपने परिवार की अपितु राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकेगा
प्रोत्साहन धनराशि 25 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता
योजना श्रेणी छत्तीसगढ़ सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट industries.cg.gov.in

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (CGMMYSY) के लिए पात्रता –

आवेदन पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तो का पूरा होना अनिवार्य है जो इस प्रकार है-

  • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
  • उसकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा वह आठवीं कक्षा पास हो।
  • परिवार की वार्षिक आय Rs. 3,00,000/- से अधिक न हो।
  • आवेदक किसी भी बैंक का चूककर्ता (defaulter) न हो।

आवेदन प्रक्रियाः

  1. अपने जिले के व्यापार एवं उधोग केंद्र से फार्म प्राप्त  कर उसे भरें।
  2. सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजो को अटैच करें।
  3. संबंधित अधिकारी के पास फॉर्म जमा करवाएं।
  4. पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदक योजना का लाभ ले सकेगा।
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