उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/ पेंशनरों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य सुविधा शुरू की है। इसका नाम है पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। उत्तर प्रदेश ने लाभार्थियो को योजना का लाभ लेने को लिए स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आमंत्रित किया है। हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम द्वारा इस आधिकारिक वेबसाइट sects.up.gov.in पर होगा। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित आर्टिकल को अवश्य पढें।
उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ कार्ड –
उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ कार्ड पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ लेने हेतु एक तरह का पहचान पत्र है। वो सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है जिनका स्टेट हेल्थ कार्ड बना है। योजना के लिए पात्र व्यक्ति को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध प्राईवेट और सरकारी अस्पतालों मे कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। निजी चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को पांच लाख रूपये प्रतिवर्ष तक तथा सरकारी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा मिल सकेगी। चिकित्सा सुविधा की जरूरत के समय आवेदक को अपना हेल्थ कार्ड संबंधित चिकित्सालय में दिखाना अनिवार्य है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा। हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन से संबंधित प्रक्रिया के लिए पूरा आर्टिकल देखे।
योजना का नाम |
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना |
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत Government employee, retired government employee/ pensioners तथा उनकी families or dependants |
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
मुख्य उद्देश्य | Government employee, retired government employee तथा उनकी families को private and Government hospitals में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। |
मुख्य लाभ | सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को बिना किसी परेशानी के कैशलेस चिकित्सा सुविधा का फायदा मिलना। |
योजना कब आरम्भ की गई | 07 जनवरी, 2022 को |
योजना श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sects.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन-
- सबसे पहले UPSECTS की website sects.up.gov.in पर जायें।
- अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड के आप्शन पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर भरकर OTP के द्वारा एप्लिकेशन फार्म भरें।
- ध्यान रहें फार्म में सभी जानकारी अपने डाक्यूमेंटस अनुसार भरें।
- फार्म सबमिट करें औरआवेदन करने के कुछ समय के बाद हेल्थ कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।
- हेल्थ कार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए Employee/ Pensioner Application वाले आप्शन का यूज करें।