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हरियाणा सक्षम युवा योजना

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बेरोजगारी आज सारे देश की समस्या बन चुकी है। इससे निपटने के लिए सरकार समय-2 पर अनेक प्रयास करती रहती है। हरियाणा प्रदेश ने अनेको बार अपने सफल प्रयासो के द्वारा सारे देश में अपना नाम रोशन किया है। हाल में जब प्रदेश में युवा बेरोजगारों की संख्या बढने लगी तो इसके समाधान के रूप में सरकार ने युवाओं के लिए एक बेरोजगारी भत्ता स्कीम चलाई जिसको नाम दिया गया सक्षम युवा योजना। योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे का काम तथा हर महीने भत्ता प्रदान करती है। सक्षम योजना की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे का पूरा लेख भी अवश्य पढें।

हरियाणा सक्षम युवा योजना

हरियाणा सक्षम युवा योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को सरकारी विभागों तथा कंपनियों में रोजगार के अवसर और बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता 12वीं व इसके समकक्ष, ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट आदि होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं को  काम करने पर हर महीने 3000 बेरोजगारी भत्ते को मिलाकर ₹9000 का वेतन दिया जाता है तथा ग्रेजुएट युवा को ₹1500 रुपए केबेरोजगारी भत्ते को मिलाकर ₹7500 का वेतन दिया जायेगा । इस योजना का लाभ उठाने के लिए नौकरी मिलने पर लाभार्थी को 1 महीने में 100 घंटे काम करना होगा। इसके साथ आवेदक प्राइवेट कम्पनियों के द्वारा लगाए गए जॉब फेयर्स में भी भाग ले सकते है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन से पहले अपने सभी डाक्यूमेंटस तैयार रखें.

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योजना का नाम हरियाणा सक्षम युवा योजना
योजना किनके द्वारा आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
लाभार्थी हरियाणा राज्य के 10वीं, 12वीं, Graduate and post graduate युवा
योजना में पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम द्वारा
मुख्य उद्देश्य मासिक भत्ता तथा 3 वर्ष के लिए काम देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना
मुख्य लाभ काम मिलने से युवा अपना खुद का खर्च उठा पाने में सक्षम हो सकेगा।
प्रोत्साहन धनराशि मैट्रिक पास को ₹100 प्रतिमाह, इंटरमीडिएट को ₹900 प्रतिमाह, ग्रेजुएट को ₹1500 प्रति माह तथा पोस्टग्रेजुएट को ₹3000 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
योजना श्रेणी हरियाणा सरकार योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट hreyahs.gov.in

पात्रता शर्ते –

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक का उम्र 18 से 35 वर्ष होना चाहिए।
  3. आवेदक राज्य के Employment Exchange के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  4. आवेदक रेगुलर विद्यार्थी के रूप मे अपनी पढाई पूरी किया हुआ हो।

योजना के लिए आवेदन –

  • आवेदन करने से पहले आवेदक को Employment Exchange के तहत अपना रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
  • फिर इस वेबसाइट hreyahs.gov.in पर जाकर अपना रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा तथा अपने जिले के Employment Exchange ऑफिस में सारे दस्तावेज फॉर्म सहित जमा करवाने होंगे।
  • इसके बाद पूरी जाँच-पडताल के बाद ही आवेदक को योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।

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