मुख्य उद्देश्य-श्रमिक की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना

योजना पात्रता के लिए उम्र सीमा-18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक

– सामान्य मृत्यु होने पर – 75,000 रूपये – दुर्घटना में साधारण रूप से घायल होने पर – रूपये 5000 तक

लाभार्थी-राजस्थान राज्य के भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक