राज्य के अनुसूचित जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले नागरिकों को अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-2 आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके लिए सरकार द्वारा पंजीकृत नागरिकों को  4,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

योजना के तहत सब्जी विक्रेताओं, बढ़ई, फेरीवालों और बागवानी में लगे लोगो को एक विशेष लाभ मिलेगा।

आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 47,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए।