अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
मुख्य उद्देश्य
कामगारों के ऐसे बच्चे जो 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग है, उनको प्रतिमाह 2,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्य लाभ
शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को उचित पोषण व सुविधाएं मिल सकेगी।
प्रोत्साहन धनराशि
प्रतिमाह 2000 रूपयें
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