योजना के तहत 50 वर्ष या इससे ऊपर की अविवाहित महिलाओं को प्रतिमास 600 रूपये का देने का फैसला लिया गया था।

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला को पंजीकरण कराना अति आवश्यक है।

समग्र पोर्टल पर Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

प्रोत्साहन धनराशि-600 रूपये प्रतिमाह