इसके अंतर्गत अगर किसी श्रमिक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है तो इस स्थिति में उसे 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

वही अगर श्रमिक की काम के दौरान किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसके परिवार के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ सिर्फ 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु के ही श्रमिक मजदूर ले सकेंगे।

योजना में पंजीकरण प्रक्रिया-ऑनलाइन माध्यम द्वारा