हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित परिवारिक पेंशन योजना 2022

हरियाणा श्रमिक कल्याण फंड परिवारिक पेंशन योजना, श्रम विभाग द्वारा भवन तथा निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवार को उनकी मृत्यु के पश्चात पेंशन अमाउंट की आधी राशि हर माह प्रदान की जाती है।

महिला तथा पुरूष दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

 आवेदक हरियाणा के श्रमिक विभाग में कम से कम 3 वर्ष के लिए पंजीकृत होना चाहिए।